IIM कोलकाता केस में नया मोड़: पिता ने रेप के आरोपों को नकारा, कहा- बेटी को नहीं पता आरोपी कौन है

On: April 8, 2026 8:53 PM
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कोलकाता | 12 जुलाई 2025
कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) के एक छात्र पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता के पिता और आरोपी छात्र की मां, दोनों के बयान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं।

पिता बोले – “न बलात्कार हुआ, न बदसलूकी”

पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा,

“बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। न बलात्कार हुआ, न किसी ने बदसलूकी की। वह आरोपी को जानती भी नहीं है। वह पूरी तरह सामान्य है और अभी सो रही है।”

पिता ने यह भी बताया कि शुक्रवार रात 9:34 बजे उन्हें एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ऑटो से गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें SSKM अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती करवाया गया।


आरोपी छात्र की मां का बयान

आरोपी महावीर टोप्पनवर उर्फ परमानंद जैन की मां ने कहा कि उन्हें रात करीब 11 बजे उसके दोस्त का फोन आया।

“उसने बताया कि मेरे बेटे को हिरासत में लिया गया है और उसे इसकी वजह नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारे बेटे को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। वह अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। हमें यहां कोलकाता में कुछ भी नहीं पता – पुलिस स्टेशन या कोर्ट कहां है। मेरा बेटा निर्दोष है। वह ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा।”


क्या कहा पीड़िता ने?

पीड़िता ने अपनी FIR में बताया है कि वह काउंसलिंग के लिए हॉस्टल गई थी। आरोप है कि कॉलेज के छात्र ने उसे काउंसलिंग सेशन के बहाने लड़कों के हॉस्टल में बुलाया और लंच में पिज़्ज़ा और पानी दिया।

पीड़िता का आरोप है कि खाने-पीने के बाद वह बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ रेप हुआ है। FIR में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।


पुलिस की कार्रवाई

हरिदेवपुर थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने BNS की धारा 64 और 123 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी छात्र कर्नाटक का निवासी है।

उसे कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।


संस्थान की प्रतिक्रिया

IIM कलकत्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा,

“हम संस्थान से बाहर की एक महिला से जुड़ी गंभीर शिकायत से अवगत हैं और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।”
संस्थान ने यह स्पष्ट किया कि पीड़िता IIM की छात्रा नहीं है।


पुलिस की कोर्ट रिपोर्ट में खुलासा

कोलकाता पुलिस ने अदालत में पेश रिपोर्ट में बताया कि घटना 11 जुलाई 2025 को सुबह 11:45 बजे से रात 8:35 बजे के बीच की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताकर युवती को काउंसलिंग के बहाने अपने हॉस्टल रूम में बुलाया। वहाँ उसे दोपहर का खाना और पानी ऑफर किया गया। खाने-पीने के बाद युवती को चक्कर आने लगे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने युवती की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए।


गिरफ्तार, कपड़े और मोबाइल जब्त

पुलिस के मुताबिक आरोपी को 12 जुलाई की रात 12:15 बजे हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया। मौके पर मौजूद एक पहचानकर्ता की सहायता से गिरफ्तारी हुई।

पूछताछ के दौरान आरोपी का बयान दर्ज किया गया और घटना के समय पहने हुए कपड़े और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं।


धाराओं में जोड़े गए नए आरोप

जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने केस में और धाराएं जोड़ी हैं। अब इस केस में BNS की धारा 64, 123 के साथ-साथ:

  • धारा 127(2) – ग़लत तरीके से बंधक बनाना
  • धारा 115(2) – जानबूझकर चोट पहुंचाना
  • धारा 76 – हमला

को भी शामिल किया गया है।


समाचार में आगे की जानकारी के लिए अगली सुनवाई (19 जुलाई) की प्रतीक्षा की जा रही है।


 

Shabd Sachkapor

Shabd Sachkapoor ek experienced blogger hain, jo Bundelkhand region ki ground-level news ko accurate aur simple tareeke se present karte hain. Inka main objective hai local issues ko national level tak pahunchana, taaki unhe sahi pehchaan aur importance mil sake.Experience: ✍️ 5+ saal ka blogging experience

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